Thursday 9 April 2020

Dr. Bhimrao ( Babasaheb ) Ramji Ambedkar jayanti 2020

Dr. bhimrao ambedkar jayanti wishes 2020:डॉ। भीमराव अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं :


भीमराव रामजी अंबेडकर (14 अप्रैल 1891 - 6 दिसंबर 1956), जिन्हें बाबासाहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय न्यायविद्, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों (दलितों) के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री, भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। भारत और अन्य जगहों पर, उन्हें अक्सर बाबासाहेब कहा जाता था, जिसका अर्थ मराठी में "सम्मानित पिता" था।
अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत (वर्तमान मध्य प्रदेश) में महू (वर्तमान डॉ। अंबेडकर नगर) के नगर और सैन्य छावनी में हुआ था। [1] वह सेना के अधिकारी रामजी मालोजी सकपाल की 14 वीं और अंतिम संतान थे, जिन्होंने सूबेदार, और लक्ष्मण मुरबादकर की बेटी भीमाबाई सकपाल का पद संभाला था। [२] उनका परिवार आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडावे (मांडंगड तालुका) गाँव से मराठी पृष्ठभूमि का था।




अम्बेडकर एक गरीब निम्न महार (दलित) जाति में पैदा हुए थे, जिन्हें अछूत माना जाता था और सामाजिक-आर्थिक भेदभाव के अधीन किया जाता था। [३] अंबेडकर के पूर्वजों ने लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के लिए काम किया था, और उनके पिता ने महू छावनी में ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा की थी। [४] हालाँकि वे स्कूल में उपस्थित थे, लेकिन अम्बेडकर और अन्य अछूत बच्चों को अलग रखा गया था और शिक्षकों द्वारा बहुत कम ध्यान दिया गया था। उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। जब उन्हें पानी पीने की ज़रूरत होती थी, तो ऊँची जाति के किसी व्यक्ति को उस पानी को ऊँचाई से डालना पड़ता था क्योंकि उन्हें या तो पानी या उस बर्तन को छूने की इजाज़त नहीं होती थी, जिसमें पानी होता था। यह कार्य आमतौर पर स्कूल के चपरासी द्वारा युवा अंबेडकर के लिए किया जाता था, और अगर चपरासी उपलब्ध नहीं था, तो उसे पानी के बिना जाना पड़ता था; उन्होंने अपने लेखन में बाद में स्थिति को "नो चपरासी, नो वाटर" के रूप में वर्णित किया। [५] उन्हें एक बंदूकदार बोरी पर बैठना आवश्यक था जिसे उन्हें अपने साथ घर ले जाना था। [६]
रामजी सकपाल 1894 में सेवानिवृत्त हुए और परिवार दो साल बाद सतारा चला गया। उनके इस कदम के कुछ समय बाद, अंबेडकर की मां का निधन हो गया। बच्चों की देखभाल उनकी धर्मपत्नी करती थीं और कठिन परिस्थितियों में रहती थीं। अंबेडकर के तीन बेटे - बलराम, आनंदराव और भीमराव - और दो बेटियाँ - मंजुला और तुलसा - बच गए। अपने भाइयों और बहनों में से केवल अम्बेडकर ने अपनी परीक्षाएँ दीं और हाई स्कूल में चले गए। उनका मूल उपनाम सकपाल था, लेकिन उनके पिता ने उनका नाम स्कूल में अंबादावेकर के रूप में दर्ज किया, जिसका अर्थ है कि वे रत्नागिरी जिले के अंबडावे के अपने पैतृक गांव से आते हैं। उनके देवरूखे ब्राह्मण शिक्षक, कृष्ण केशव अम्बेडकर ने अपना उपनाम "अंबदावेकर" से बदलकर अपने स्वयं के उपनाम "अम्बेडकर" को स्कूल रिकॉर्ड में रख दिया
Education(शिक्षा)


1897 में, अंबेडकर का परिवार मुंबई आ गया जहाँ अंबेडकर एल्फिंस्टन हाई स्कूल में नामांकित एकमात्र अछूत बन गए। 1906 में, जब वह लगभग 15 साल का था, तो उसकी शादी नौ साल की लड़की, रमाबाई से हुई थी।1907 में, उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया,



Dr-B-R-Ambedkar-as-Barrister-in-1922.
Dr-B-R-Ambedkar-as-Barrister-in-1922.

जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था, उनके अनुसार, उनकी महार जाति से ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। जब उन्होंने अपनी अंग्रेजी की चौथी कक्षा की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं, तो उनके समुदाय के लोग जश्न मनाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने माना कि वह "महान ऊंचाइयों" पर पहुँच गए हैं, जो वे कहते हैं कि "अन्य समुदायों में शिक्षा की स्थिति की तुलना में शायद ही कोई अवसर था



1
प्राथमिक शिक्षा
1902
सतारा, महाराष्ट्र
2
 मैट्रिकुलेशन
1907
एलफिंस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे फ़ारसी आदि।
3
इंटर
1909
एलफिंस्टन कॉलेज, बॉम्बेपर्सियन और अंग्रेजी
4
B.A
1913
, एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे, बॉम्बे विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान
5
M.A
1915
समाजशास्त्र, इतिहास दर्शन, नृविज्ञान और राजनीति के साथ अर्थशास्त्र में मेजरिंग
6
पीएचडी
1917
कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की।
7
. एम। एससी
1921
जून, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन। थीसिस - 'ब्रिटिश भारत में शाही वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण'
8
बैरिस्टर-एट- लॉ
30-9-1920
ग्रे इन, लंदन
9
D. SC
1922-23
(, जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ने में कुछ समय बिताया।)
10
. एल.एल.डी. (होनोरिस कोसा)
5-6-1952
कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में उनकी उपलब्धियों, नेतृत्व और भारत के संविधान को लिखने के लिए
11
डी.लिट (ऑनोरिस कॉसा)
12-1-1953
. उस्मानिया विश्वविद्यालय,हैदराबाद उनकी उपलब्धियों, नेतृत्व और भारत के संविधान को लिखने के लिए


Political career (राजनीतिक कैरियर)

1935 में, अंबेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था, वह दो साल के लिए पद पर रहे। मुंबई में बसते हुए, अम्बेडकर ने एक बड़े घर के निर्माण की देखरेख की, और 50,000 से अधिक पुस्तकों के साथ अपनी निजी लाइब्रेरी का स्टॉक किया। उनकी पत्नी रमाबाई का उसी वर्ष लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाने की उसकी लंबे समय से इच्छा थी, लेकिन अम्बेडकर ने उसे यह कहकर जाने से मना कर दिया था कि वह हिंदू धर्म के पंढरपुर के बजाय उसके लिए एक नया पंढरपुर बनाएगा जो उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार करता था।
अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, अपने स्वयं के विचारों और दृष्टिकोणों ने रूढ़िवादी हिंदुओं के खिलाफ कड़ा विरोध किया था। और बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा खुद की आलोचना किए जाने पर भी उन्होंने उनकी आलोचना शुरू कर दी। 13 अक्टूबर को नासिक के पास येओला रूपांतरण सम्मेलन में बोलते हुए, अम्बेडकर ने एक अलग धर्म में परिवर्तित होने के अपने इरादे की घोषणा की और अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहा। वे भारत भर में कई सार्वजनिक बैठकों में अपना संदेश दोहराएंगे।


   
Dr.-Babasaheb-Ambedkar-Chairman-Drafting-Committee-of-the-Indian-Constitution-with-other-members-on-Aug-29-1947
Dr.-Babasaheb-Ambedkar-Chairman-Drafting-Committee-of-the-Indian-Constitution-with-other-members-on-Aug-29-1947
1936 में, अंबेडकर ने स्वतंत्र श्रम पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 के चुनावों में केंद्रीय विधान सभा में 15 सीटें जीतीं। उन्होंने उसी वर्ष अपनी पुस्तक द एननिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की, जो उन्होंने न्यूयॉर्क में लिखी थीसिस पर आधारित थी। काफी लोकप्रिय सफलता को बनाए रखते हुए, अम्बेडकर के कार्यों ने हिंदू धार्मिक नेताओं और सामान्य रूप से जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय को हरिजनों (बच्चों का भगवान) कहने के कांग्रेस के फैसले का विरोध किया, जो गांधी द्वारा गढ़ा गया एक नाम था। अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया।
1941 और 1945 के बीच, उन्होंने पाकिस्तान पर विचार सहित बड़ी संख्या में अत्यधिक विवादास्पद पुस्तकें और पर्चे प्रकाशित किए, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की आलोचना की। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया, अंबेडकर ने गांधी और कांग्रेस पर अपने हमले तेज कर दिए, उन्हें पाखंड के साथ चार्ज किया। अपने काम में शूद्र कौन थे ?, अम्बेडकर ने शूद्रों के गठन की व्याख्या करने का प्रयास किया अर्थात् हिंदू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीची जाति। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शूद्र कैसे अछूतों से अलग हैं। अंबेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ में अपनी राजनीतिक पार्टी के परिवर्तन की देखरेख की, हालांकि इसने 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में खराब प्रदर्शन किया। शूद्र कौन थे का सीक्वल लिखने में? 1948 में, अम्बेडकर ने द अनटचेबल्स में हिंदू धर्म की पैरवी की
अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ और उन्होंने 1956 तक राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में, बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया; उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया, और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिया। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे।

अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एननिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की।  इसने हिंदू रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं और सामान्य रूप से जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की, और इस विषय पर "गांधी की फटकार" को शामिल किया। [५ or] बाद में, 1955 में बीबीसी के एक साक्षात्कार में, उन्होंने गुजराती भाषा के पत्रों में इसके समर्थन में लिखते हुए गांधी पर अंग्रेजी भाषा के पत्र में जाति व्यवस्था के विरोध में लिखने का आरोप लगाया।

1936 में, अंबेडकर ने स्वतंत्र श्रम पार्टी की स्थापना की, जिसने 1337 और 4 सामान्य सीटों के लिए केंद्रीय विधान सभा के लिए 1937 के बॉम्बे चुनाव लड़ा, और क्रमशः 11 और 3 सीटें हासिल कीं। अम्बेडकर को बॉम्बे विधान सभा के लिए एक विधायक (MLA) के रूप में चुना गया था। वे 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बंबई विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया।

ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अंबेडकर द्वारा की गई थी। 1942 से 1946 के दौरान, अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति [64] और वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया।

पाकिस्तान की मांग करने वाले मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव (1940) के बाद, अंबेडकर ने पाकिस्तान पर विचार नामक 400 पृष्ठ का एक पथ लिखा, जिसने अपने सभी पहलुओं में "पाकिस्तान" की अवधारणा का विश्लेषण किया। अंबेडकर ने तर्क दिया कि हिंदुओं को पाकिस्तान को मुसलमानों को देना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मुस्लिम और गैर-मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सीमाओं को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। उसने सोचा कि मुसलमानों को प्रांतीय सीमाओं को कम करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। यदि वे करते हैं, तो वे "अपनी मांग की प्रकृति को नहीं समझते"। विद्वान वेंकट धूलिपाला कहते हैं कि पाकिस्तान पर विचार "भारतीय राजनीति को एक दशक तक हिलाकर रख देते हैं"। इसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच बातचीत का मार्ग निर्धारित किया, जिससे भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

30 सितंबर 1956 को, अंबेडकर ने "अनुसूचित जाति महासंघ" को खारिज करके "रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया" की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले, 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया।
भारतीय संविधान में योगदान



भारत का संविधान,भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित
किया गया है जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 24 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍यों की परिषद राज्‍यसभा तथा लोगों का दन लोकसभा के नाम से जाना जाता है।



Dr-Babasaheb-Ambedkar-chairman-of-the-Drafting-Committee-presenting-the-final-draft-of-the-Indian-Constitution-to-Dr-Rajendra-Prasad-on-25-November-1949
Dr-Babasaheb-Ambedkar-chairman-of-the-Drafting-Committee-presenting-the-final-draft-of-the-Indian-Constitution-to-Dr-Rajendra-Prasad-on-25-November-1949



संविधान की धारा 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों कानिष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद] में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। उत्तर  प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है।  राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्‍यमंत्री है, राज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सलाह देती है। राज्‍य की मंत्रिपरिष से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की प्रस्तावना

संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना

अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार,

अपेक्षाएँ, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे
संविधान की प्रस्तावना
         संविधान की प्रस्तावना


जनता से प्राप्त करता है इसी कारण यह 'हम भारत के लोग' - इस वाक्य से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के

वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती अत: संविधान विधि की विशेष

अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न

नहीं उठाया जा सकता है।
संविधान की प्रस्तावना:
हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष,लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा
उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
संविधान की प्रस्तावना 13 दिसम्बर 1946 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा सविधान सभा मे प्रस्तुत की गयी प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं।
·         के एम मुंशी ने प्रस्तावना को 'राजनीतिक कुण्डली' नाम दिया है
·         42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष व अखण्डता शब्द जोड़े गए
भारतीय संविधान की संरचना
यह वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं-[6]
·         एक उद्देशिका,
·         448 अनुच्छेद से युक्त 25 भाग
·         12 अनुसूचियाँ,
·         5 अनुलग्नक (appendices)
·         104 संशोधन।



constitution-of-india
constitution of india


अब तक 124 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाये गये हैं जिनमें से 103 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर

संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में

#अनुच्छेद_368 【संवैधानिक संशोधन】के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग

को शैक्षणिक संस्थाओं म 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर (GST) पारित कर 101वाँ संविधान संशोधन

किया।
                                                        अनुसूचियाँ

पहली अनुसूची - (अनुच्छेद 1 तथा 4) - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन।
दूसरी अनुसूची - [अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221] - मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते
·         भाग-क : राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते,
·         भाग-ख : लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के वेतन-भत्ते,
·         भाग-ग : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते,
·         भाग-घ : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वेतन-भत्ते।
तीसरी अनुसूची - [अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 और 219] - व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जानेवाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं।
चौथी अनुसूची - [अनुच्छेद 4(1),80(2)] - राज्यसभा में स्थानों का आबंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से।
पाँचवी अनुसूची - [अनुच्छेद 244(1)] - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध।
छठी अनुसूची- [अनुच्छेद 244(2), 275(1)] - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध।
सातवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 246] - विषयों के वितरण से संबंधित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची।
आठवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 344(1), 351] - भाषाएँ - 22 भाषाओं का उल्लेख।
नवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 31 ख ] - कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण।पहला संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई ।
दसवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 102(2), 191(2)] - दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई ।
ग्यारहवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 243 छ ] - पंचायती राज/ जिला पंचायत से सम्बन्धित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई।
बारहवीं अनुसूची - इसमे नगरपालिका का वर्णन किया गया हैं ; यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई।

इतिहास

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबन्धी अपनी नई नीति की घोषणा

की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें 3 मंत्री थे। 15

अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9

दिसम्बर 1947 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित

सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राoजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ



Constitution-of-indian-minister's-signature
Constitution-of-indian-minister's-signature


भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11
माह, 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284

सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई इसकी बैठकों में प्रेस और

जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यो

ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,26 नवम्बर 1949 को सविधान सभा ने पारित कियाऔर इसे 26 जनवरी 1950

को लागू किया गया था।


 मूल कर्तव्य

मूल कर्तव्य, मूल सविधान में नहीं थे, 42 वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य (10) जोड़े गये है। ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े

गये तथा संविधान के भाग 4(क) के अनुच्छेद 51 - अ में रखे गये हैं। वर्तमान में ये 11 हैं।11 वाँ मूल कर्तव्य 86 वें संविधान
संशोधन में जोड़ा गया।
51 क. मूल कर्तव्य- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-
·         (क) संविधान का पालन करे और उस के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करे ;
·         (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उन का पालन करे;
·         (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
·         (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
·         (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
·         (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उस का परिरक्षण करे;
·         (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिस के अंतर्गत वन, झील नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उस का संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
·         (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
·         (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
·         (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिस से राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले;
·         (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे।                         



 Thankyou for read my artical..



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